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रेलवे ने तय की नई नियमावली: अब सिर्फ वजन नहीं, सूटकेस का साइज भी होगा चेक

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नई दिल्ली

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IRCTC ने ट्रेनों में सामान ले जाने को लेकर नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा चार्ज) देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इन नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब ट्रेन में भी हवाई यात्रा की तरह ज्यादा वजन के सामान पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।

कितना सामान ले जा सकते हैं यात्री?

रेलवे ने अलग-अलग कोच के लिए सामान की सीमा तय की है:

AC थ्री-टियर और चेयर कार: 40 किलो तक सामान फ्री
स्लीपर क्लास: 80 किलो तक
सेकंड क्लास: 70 किलो तक
फर्स्ट क्लास और AC टू-टियर: 50 किलो तक फ्री, ज्यादा से ज्यादा 100 किलो तक
AC फर्स्ट क्लास: 70 किलो तक फ्री, शुल्क देकर 150 किलो तक

ज्यादा सामान ले जाने पर कितना चार्ज लगेगा?
अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उससे बैगेज रेट का 1.5 गुना शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क सिर्फ उसी क्लास की तय अधिकतम सीमा तक ही लागू होगा।

सामान के साइज को लेकर नियम
यात्री ट्रेन में सिर्फ वही ट्रंक, सूटकेस या बॉक्स ले जा सकते हैं जिनका साइज अधिकतम
100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी हो।

अगर सामान इससे बड़ा है, तो उसे कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सामान को ब्रेक वैन (SLR) या पार्सल वैन में बुक कराना होगा।

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