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झारखंड में जज ने 4 को ठहराया हत्या का दोषी, कोर्ट से फरार हो गए 2 आरोपी

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रांची/पाकुड़.

झारखंड के पाकुड़ में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जिला न्यायालय परिसर से बुधवार को हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए चार अपराधियों में से दो अपराधी फरार हो गए। मामला अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडीहा में जमीन विवाद में वर्ष 2019 में हुई भोलानाथ महली की हत्या से जुड़ा है।

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इस केस की सुनवाई एडीजे प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर चार आरोपियों शिवधन मोहली, कादू मोहली उर्फ वकील मोहली, सुनीलाल मोहली और नरेन मोहली हत्या का दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस चारों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कागजी प्रक्रिया पूरी कर रही थी। चारों को कोर्ट हाजत के एएसआई हिरेंद्र नाथ मंडल के सुरक्षा में दे दिया गया।

इसी बीच नरेन महली और शिवधन महली शौच के बहाने भाग निकले। अपराधियों के भागने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस की टीम दोनों अपराधियों की तलाश में निकली पर दोनों हाथ नहीं लगे। समाचार भेजे जाने तक पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी ने कहा कि फरार दोषियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हाजत प्रभारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है, रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

फरार शिवधन, नरेन पर अलग से दर्ज होगा मुकदमा

कोर्ट परिसर से फरार हुए अपराधी शिवधन महली व नरेन महली के विरुद्ध अलग से मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बबलू कुमार ने बताया कि हाजत प्रभारी या कर्मी की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद दोनों के विरूद्ध केस दर्ज किया जाएगा। बताया कि फिलहाल पुलिस की टीम दोनों की तलाश कर रही है।

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