उत्तर प्रदेश

अतीक अहमद हत्याकांड: तीनों शूटरों पर चार्जशीट के आधार पर तय होगा आरोप, मिली थी आज तक की मोहलत

प्रयागराज
यूपी प्रयागराज के अतीक अहमद हत्याकांड पर आज सेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में आरोपी तीनों शूटरों पर चार्जशीट के आधार पर आरोप तय होने हैं। इससे पहले कोर्ट ने 10 अगस्त को सुनवाई की थी। 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान शूटरों को आज तक की मोहलत मिली थी। मामले में तीनों शूटरों पर माफिया बर्दर्स अतीक और अशरफ की हत्या के आरोप तय होने हैं। तीनों शूटरों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जिए पेशी होनी है। अतीक के शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य प्रतापगढ़ जिला जेल में कैद हैं।

गौरतलब हो कि 10 अगस्त को कोर्ट ने अतीक के शूटरों को मोहलत दी थी जिससे वो अपना वकील कर लें। हालांकि ये भी कहा गया था कि सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वकील न होने पर कोर्ट उन्हें खुद वकील मुहैया कराएगी। अतीक हत्याकांड को 4 महीने बीच चुके हैं। 15 अप्रैल को तीनों शूटरों ने अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तभी तीनों शूटरों को पकड़ लिया था। इसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच के बाद 13 जुलाई को तीनों शूटरों लवलेश, सनी और अरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसी चार्जशीट के आधार पर आरोप तय होने हैं।

एसआईटी ने हत्या की आईपीसी धारा 302 और आईपीसी व शस्त्र अधिनियम की कई अन्य धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट या आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दिनेश कुमार गौतम के सामने दाखिल किया। वहीं 10 अगस्त को हुई सुनवाई में तीनों शूटरों ने वक्त मांगते हुए कहा था कि उन्हें अपनी पसंद का वकील करना है। इसी मांग के बाद कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए वकील करने की मोहलत दी थी।

 

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