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बिहार में बड़ा खुलासा: वोटर लिस्ट में दो पाकिस्तानी महिलाओं के नाम दर्ज

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भागलपुर

बिहार के भागलपुर जिले में एक मामला सामने आया है, जहां 1956 में पाकिस्तान से आई दो महिलाओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनका सत्यापन भी किया गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने इस गड़बड़ी की सूचना दी। इसके बाद, ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के आदेश पर, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों महिलाएं बुज़ुर्ग हैं और ठीक से बातचीत नहीं कर पाती हैं।

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भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को जांच, सत्यापन और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। भागलपुर के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा, "कुछ जानकारी के अनुसार, उनके नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। सत्यापन के बाद, हम फॉर्म-7 भरवाएंगे और आवश्यकतानुसार नाम हटाने की कार्रवाई करेंगे। ये निर्देश गृह मंत्रालय से प्राप्त हुए हैं।" हालांकि, डीएम ने मामले की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। गृह मंत्रालय की जांच के अनुसार, टैंक लेन में इमराना खानम उर्फ ​​इमराना खातून, पत्नी इब्तुल हसन और फिरदौसिया खानम, पत्नी मोहम्मद तफजील अहमद के नाम से मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं।

फिरदौसिया तीन महीने के वीजा पर आई थी भारत
प्रशासन के पास दोनों के ईपीआईसी नंबर हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि रंगपुर निवासी फिरदौसिया 19 जनवरी, 1956 को तीन महीने के वीजा पर भारत आई थी। वहीं, इमराना तीन साल के वीज़ा पर आई थी। भागलपुर जिला प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। दोनों महिलाओं को नोटिस भेजे जाएंगे और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियत समय में अपना पक्ष रखना होगा। दोनों महिलाएं इशाकचक थाना अंतर्गत भीकनपुर गुमटी नंबर 3 टैंक लेन में रहती हैं। उनके नाम पर वोटर कार्ड भी जारी किए गए थे। मामला सामने आने के बाद, ज़िला प्रशासन ने नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इमराना खातून के मामले में, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) फ़रज़ाना खातून को ज़िला प्रशासन का आदेश मिला, जिसके बाद नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

जांच का अगला चरण विभाग द्वारा किया जाएगा
इमराना खातून ने कहा, "मैंने एसआईआर के दौरान उनका सत्यापन किया। मुझे विभाग से उनके पासपोर्ट नंबरों वाला एक पत्र मिला, जिसकी मैंने दोबारा जांच की। हमें उनके नाम हटाने के लिए कहा गया है। उनमें से एक का नाम इमराना खानम है। वह बोलने की स्थिति में नहीं थी, वह वृद्ध और अस्वस्थ है। विभाग के आदेशानुसार, मैंने फ़ॉर्म भरा और उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसका पासपोर्ट 1956 का है, और उसे 1958 में वीज़ा मिला था। वह पाकिस्तान से है। जांच का अगला चरण विभाग द्वारा किया जाएगा। मुझे गृह मंत्रालय से एक नोटिस मिला था" जब मीडियाकर्मी इमराना के घर पहुंचे, तो निवासियों ने दरवाज़ा नहीं खोला और बातचीत करने से परहेज़ किया।

फ़िरदौसिया खातून के बेटे, मोहम्मद गुलरेज़ ने कहा, "यहां कोई भी जांच के लिए नहीं आया है। आप देखिए क्या सबूत हैं। बीएलओ पहले आए थे और सारे दस्तावेज़ ले गए थे। 11 दस्तावेज़ों में से, हमने अपने दस्तावेज़ जमा कर दिए। हम हर बार वोट देते हैं।"

 

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