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यूपी में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, परिवहन विभाग की भर्ती में 20% आरक्षण

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 लखनऊ
 उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

इसके साथ ही उन्हें लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा और अलग से शारीरिक दक्षता व मानक परीक्षण से छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ने प्रवर्तन कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2022 में संशोधन कर भर्ती के नियम बदल दिए हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।

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संशोधित नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को भी आयु की गणना में घटाया जाएगा। भर्ती वर्ष 2026-27 के लिए चयन वर्ष का पहला दिन एक जुलाई होगा, जबकि इसके बाद के चयन वर्षों में एक जनवरी को आधार माना जाएगा।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। आरक्षण का लाभ उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे। यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते या वे चिकित्सकीय परीक्षण में सफल नहीं होते हैं तो खाली पद सामान्य भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पूर्व अग्निवीरों के लिए सेना, नौसेना या वायु सेना की ओर से दी गई 12वीं के समकक्ष शैक्षिक योग्यता मान्य होगी।

पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ 27 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करने का नियम है। पूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा अभिलेख के आधार पर अलग शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट मिलेगी। समान भर्ती वर्ष में चयनित पूर्व अग्निवीरों की वरिष्ठता सामान्य चयन से आए अभ्यर्थियों के बाद होगी।

 

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