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MPPSC भर्ती परीक्षा रद्द, योग्यता विवाद के चलते रोकी गई चयन प्रक्रिया, जानिए अब क्या होगा?

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भोपाल
 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, संचार अधिकारी, और लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आयोग ने इन पदों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क लौटाने का निर्णय भी लिया है।

शैक्षणिक योग्यता पर उठा विवाद बना रद्दीकरण का कारण

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इन भर्तियों के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता को लेकर प्रदेशभर में अभ्यर्थियों ने विरोध जताया था। खासकर संचार अधिकारी पद के लिए केवल भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से डिप्लोमा की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए। इसे अन्य संस्थानों से पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवारों के साथ अन्याय बताया गया।

विवाद के चलते विभाग की सिफारिश पर आयोग ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया है। अब इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की पुनर्समीक्षा की जाएगी और इसके बाद संशोधित अधिसूचना जारी की जाएगी।

नर्स अधिकारी पद का विज्ञापन भी रद्द

लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी पद की परीक्षा का विज्ञापन भी रद्द कर दिया गया है। विभाग द्वारा भेजे गए मांगपत्र और आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता को लेकर विरोधाभास पाया गया। यह नियमानुसार नहीं था, इसलिए आयोग ने इस भर्ती को भी निरस्त कर दिया।

आवेदन शुल्क वापसी की प्रक्रिया

आयोग ने तीनों भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को शुल्क वापस करने की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में करना होगा:

जिला विस्तार एवं संचार अधिकारी पद के लिए आवेदन:
🗓 26 जून से 6 जुलाई 2025 तक

लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी पद के लिए आवेदन:
🗓 24 जून से 6 जुलाई 2025 तक

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