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मानहानि केस में शाहरुख-गौरी को समन, समीर वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ का हर्जाना

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नई दिल्ली/ मुंबई 

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के मामले में समन जारी किया है. यह समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

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समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को रिलीज हुई वेब सीरीज़ 'The Ba**ds Of Bollywood' ने उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है. यह शो शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था.

वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज में एक किरदार उन्हें दर्शाने की कोशिश करता है जो एनसीबी अधिकारी की भूमिका में है और जिस दृश्य में उसे दिखाया गया है, वह उन्हें बदनाम करने वाला है.

समीर वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ का हर्जाना

पूर्व एनसीबी अधिकारी ने अदालत से अनुरोध किया है कि शो के कंटेंट को मानहानिकारक घोषित किया जाए और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. वानखेड़े ने दावा किया है कि शो प्रसारित होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा और उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति हुई. उनके अनुसार, यह शो न केवल झूठा है बल्कि उनकी पेशेवर ईमानदारी पर सवाल उठाता है.

'किसी की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता'

मानहानि याचिका में उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिएटिव या फिल्मी कल्पना की आड़ में किसी व्यक्ति की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. वानखेड़े ने यह भी बताया कि शो में उनके नाम या पहचान का सीधा उपयोग भले न किया गया हो, लेकिन दर्शकों के लिए यह साफ है कि किरदार उन्हीं से प्रेरित है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरुआती सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें सात दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया. कोर्ट में 30 अक्टूबर को अगली तारीख पर सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी.

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