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बिहार के सरकारी स्कूलों में 75% हाजिरी जरूरी, तभी मिलेंगे योजना के पैसे

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पटना
राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर लाभुक योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने एक अप्रैल से 30 सितंबर तक की उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश सभी जिलों को दिया है।

निर्देश में कहा गया है कि 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के सामने ‘यस’ और इससे कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के सामने ‘नो’ दर्ज किया जाएगा।

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उपस्थिति के आधार पर यस या नो
विभागीय निर्देश के मुताबिक यह प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पूरी की जाएगी। प्रधानाध्यापकों को अपने लागिन से नामांकित विद्यार्थियों के सामने उनकी उपस्थिति के आधार पर यस या नो अंकित करना होगा। इसके आधार पर ही लाभुक योजनाओं की राशि के भुगतान की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।

विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक होने के आधार पर भी पोर्टल पर यस या नो दर्ज करना होगा। विद्यालयों को सभी नामांकित विद्यार्थियों का डाटा को भी ई-शिक्षाकोष पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
योजनाओं की राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से

डाटा प्रविष्टि पूरी होने के बाद प्रधानाध्यापक पोर्टल पर सबमिट करेंगे। इसके बाद संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लागिन में आंकड़े सत्यापन के लिये जाएंगे। प्रखंड स्तर से सत्यापन के बाद डाटा को अप्रूव अथवा रिजेक्ट किया जाएगा। किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर उसे सुधार के लिए विद्यालय के लॉगिन पर वापस भेजा जाएगा।

सत्यापन के बाद आंकड़े जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के लॉगिन में अंतिम स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। जिला स्तर पर अनुमोदन के बाद संबंधित विद्यार्थियों की लाभुक योजनाओं की राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।

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